हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र अनुबंधित यानी कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लागू करने के लिए नया सिस्टम तैयार कर दिया है. इसके तहत हर पात्र कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत सुपरन्यूमेरेरी पद बनाया जाएगा. यह पद सिर्फ उसी कर्मचारी के लिए होगा और इसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा. सरकार का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देना और साथ ही नियमित पदों की व्यवस्था को संतुलित रखना है.
सरकार ने यह व्यवस्था हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत लागू की है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन विभाग (HRD) ने भी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को पात्र कर्मचारियों की पहचान कर प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा है.
नए सिस्टम में पात्र अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक अलग सुपरन्यूमेरेरी पद बनाया जाएगा. मसलन, किसी विभाग में कोई कर्मचारी क्लर्क के पद पर काम कर रहा है और वह सेवा सुरक्षा का पात्र है, तो उसके लिए क्लर्क कैडर का एक व्यक्तिगत सुपरन्यूमेरेरी पद बनाया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सामान्य रिक्ति नहीं होगी.
सरकार के निर्देशों के मुताबिक सुपरन्यूमेरेरी पद केवल संबंधित सुरक्षित कर्मचारी के समायोजन के लिए होगा. इसे किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सामान्य रिक्ति नहीं माना जाएगा. यानी कर्मचारी के सेवा में रहते इस विशेष पद पर किसी दूसरे व्यक्ति की भर्ती नहीं की जा सकेगी. इससे सेवा सुरक्षा पाने वाले कर्मचारी का पद उसके लिए सुरक्षित रहेगा.
इस व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नियमित पदों को फ्रीज करना है. किसी कर्मचारी के लिए सुपरन्यूमेरेरी पद बनाए जाने पर उसी कैडर के बराबर संख्या में नियमित पदों को स्थगित रखा जाएगा. इन पदों पर कर्मचारी के सेवा में रहते नई भर्ती नहीं होगी. इस तरह सरकार ने सेवा सुरक्षा के साथ नियमित पदों की संख्या को भी नियंत्रित रखने की व्यवस्था की है.
सुपरन्यूमेरेरी पद स्थायी पद नहीं होगा. संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से सेवा से बाहर होने पर उसका व्यक्तिगत पद समाप्त हो जाएगा. इसके बाद उसके अनुरूप फ्रीज किया गया नियमित पद संबंधित विभाग को वापस उपलब्ध हो जाएगा. विभाग उस पद को संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर सकेगा.
यदि किसी विभाग में सेवा सुरक्षा प्राप्त कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नियमित पदों से अधिक हो जाती है, तो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार सुपरन्यूमेरेरी पद बनाए जाएंगे. इसके बाद जिन कर्मचारियों का समायोजन अतिरिक्त पदों पर होगा, उनकी सूची HRD को भेजी जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त कर्मचारियों का निर्धारण संबंधित विभाग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा.
जिन कर्मचारियों के अनुरूप पर्याप्त नियमित पद उपलब्ध नहीं होंगे, उनमें से कनिष्ठतम कर्मचारियों को आवश्यक संख्या तक अतिरिक्त माना जाएगा. ऐसे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा से बाहर करने के बजाय उनके समायोजन की प्रक्रिया HRD के स्तर पर आगे बढ़ाई जाएगी. इसका मकसद विभागों के बीच उपलब्ध पदों का बेहतर इस्तेमाल करना है.
सरकार ने ऐसे विभागों से भी जानकारी मांगी है जहां सेवा सुरक्षा प्राप्त कर्मचारियों की संख्या कम है और उनके कैडर में नियमित पद खाली पड़े हैं. इन विभागों को खाली पदों का विवरण HRD को देना होगा. इसके आधार पर दूसरे विभागों में अतिरिक्त माने गए सुरक्षित कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार इन पदों पर समायोजित किया जा सकेगा.
पात्र कर्मचारियों की पहचान से लेकर सुपरन्यूमेरेरी पद बनाने और कर्मचारियों के समायोजन तक की प्रक्रिया सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी. विभागों को कर्मचारियों और उनकी सेवा से जुड़े सभी विवरण पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज करने होंगे. इसके बाद मामलों को निर्धारित स्तर पर ऑनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा.
सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए. संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की पात्रता की जांच, सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन, नियमित पदों को स्थगित रखने और अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची HRD को भेजने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होगी. सरकार ने पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए हैं.

