रोहतक विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कहा है कि अगर आउटडोर एजेंसी संबंधित सहायक रिटर्निग अधिकारी से स्वीकृति लिए बिना चुनावी प्रचार हेतु चिन्हित किए गए यूनीपोलों पर फ्लेक्स, बैनर अथवा होर्डिंग लगती है अथवा बुक करती है तो ऐसी एजेंसी का टेंडर भविष्य के लिए भी समाप्त समझा जाएगा।
आशीष कुमार आज अपने कार्यालय में प्रचार हेतु चिन्हित किए गए स्थान के नियमानुसार एवं न्याय संगत बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आउटडोर एजेंसी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से स्वीकृति लेने के उपरांत ही कोई आर्डर बुक कर सकती है। एजेंसी द्वारा नियमों की पालना न करने पर उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग की हिदयातों, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान को लेकर कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। इस स्थिति में ठेकेदार अथवा एजेंसी को किसी प्रकार के दावे अथवा रिफंड का भी कोई अधिकार नहीं होगा।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया की प्रचार के लिए चिह्नित स्थानों का नियमानुसार एवं न्याय संगत तरीके से बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने चिन्हित स्थान के आवंटन के संबंध में कानूनी प्रावधानों को भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी एक राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को समस्त अथवा अधिकांश स्थान नहीं दिया जा सकता। स्थान आबंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in/pc/public/login पर आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई राजनीतिक दल अथवा प्रतिनिधि आवेदन प्रक्रिया का पुन: प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो इसके लिए कार्यालय के संदीप सैनी की ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि 62-रोहतक विधानसभा क्षेत्र के यूनीपोलों का पार्टी के स्तर पर किस प्रकार से निर्धारण किया गया है। आशीष कुमार ने कहा कि सभी अनुमति अधिकतम एक सप्ताह के लिए प्रदान की जाएगी तथा सोमवार सायं 5 बजे तक प्राप्त आवेदनों पर मंगलवार से सोमवार तक अनुमति जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल उपलब्धता होने पर ही यूनीपोल का आबंटन किया जाएगा। उक्त आबंटन की प्रक्रिया नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि तक ही लागू रहेगी, जिसे उम्मीदवार की संख्या इत्यादि के अवलोकन में आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाएगा।
बैठक में दिव्यांगजन मतदाता व 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को फार्म-12 डी देने बारे विचार-विमर्श किया गया तथा दोनों श्रेणी की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों, नियमों व हिदयातों के अनुरूप ही राजनीतिक दल यूनीपोल का प्रयोग कर सकेंगे। किसी धर्म, जाति या भडक़ाऊ भाषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत को तुरंत प्रभाव से रद्द करने के अधिकार होंगे। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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