बीबीएमबी मामले में पंजाब सरकार की याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पिछले वर्ष ही सुनवाई हो चुकी है। सरकार अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखे। यह याचिका उस समय दाखिल हुई थी जब बीबीएमबी द्वारा 8500 क्यूसिक अतिरिक्त पानी देने का फैसला लिया गया था।

पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में BBMB के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हरियाणा को उसके हिस्से से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का निर्णय लिया गया था। पंजाब का कहना था कि हरियाणा पहले ही अपना पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए उसे और पानी नहीं दिया जाना चाहिए।

सरकार ने यह भी कहा कि BBMB के पास किसी राज्य को तय हिस्से से ज्यादा पानी देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

पंजाब ने यह आरोप भी लगाया कि यह फैसला नियमों के खिलाफ लिया गया। जैसे बैठक के लिए जरूरी 7 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया और एजेंडा भी समय पर साझा नहीं किया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने 6 मई 2025 को बांध की सुरक्षा और पानी के बंटवारे को लेकर जो आदेश दिए थे, उनके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील (SLP) भी दायर की थी। साथ ही, हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी लगाई, जिसमें कहा गया कि BBMB ने अदालत को गुमराह किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID
WhatsApp
error: Content is protected !!