निगम आयुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जैसा कि सभी को विदित है कि GRAP-III लागू हो चुका है तथा नगर निगम द्वारा GRAP के नियमो की अनुपालना करवाने हेतु अधिकारियो/कर्मचारियो की डयूटी लगाई जा चुकी है व नगर निगम की टीमें निरंतर निगम क्षेत्र में निरीक्षण कर रही है। जो व्यक्ति नियमो की उलंघन्न करते पाये जाते उन पर कार्यवाही की जा रही है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु नगर निगम द्वारा एंटी स्मॉग गन व पानी के टैंकरो से सड़को व पौधो पर पानी का छिड़काव का कार्य निरंतर किया जा रहा है तथा एंटी स्मॉग टावर निरंतर चालू है। स्वीपिंग मशीनो के माध्यम से मैकेनिकल का कार्य करवाया जा रहा है।
निगम आयुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम हेतु निरंतर प्रयासरत है। भवन निर्माणो पर आगामी आदेशो तक रोक लगाई गई है तथा भवन निर्माण सामग्री को ग्रीन मैट से कवर करवाया जा रहा है। आज नगर निगम द्वारा नियमो की अवहेलना करने वालो पर कार्यवाही करते हुए 4 चालान 45000 रूपये के किए गए। जिसमें भवन निर्माण करने व निर्माण कार्य को ग्रीन मैट से कवर न करने वालो के चालान किए गए। नगर निगम की सभी टीमों को आदेश दिए गए कि नियमो की अनुपालना सख्ती से करवाई जाये तथा नियमो की अवेहलना करने वालो के चालान सुनिश्चित किए जाये। इसके अतिरिक्त सफाई शाखा की टीम द्वारा आज डस्टबीन न रखने वालो के 11 चालान 1900 रूपये के किए गए तथा निगम की टीम द्वारा गंदगी फैलाने वालो के विरूद्व और अधिक सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।
आमजन से अपील है कि नगर निगम, रोहतक का प्रदूषण की रोकथाम के कार्य में सहयोग करे। निर्माण कार्यो को आगामी आदेशो तक बंद रखे, भवन सामग्री को ग्रीन मैट से कवर रखे, C&D Waste को खाली स्थान/जमीन पर न डाले, सिंगल यूज/ प्रतिबंद्वित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, कूड़े में आग न लगाये तथा कूड़ा इधर-उधर न डालकर उसे नगर निगम की कूड़ा लेने वाली गाड़ी में ही डाले।

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