विदेश मंत्रालय ने नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा—जो भी पहले हो। यानी अब 15 साल की उम्र वाली पुरानी सीमा को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। इसका खास असर उन बच्चों पर पड़ेगा, जो 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाते हैं।
इसे एक उदाहरण से समझिए—अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाता है, तो नए नियम के तहत उसका पासपोर्ट 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर 5 साल की अवधि पहले पूरी हो जाती है, तो पासपोर्ट की वैधता वहीं खत्म हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 के जरिए पासपोर्ट नियमों में यह बदलाव किया है।
फीस को लेकर भी बदलाव: 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में संशोधन किया गया है। इसलिए नया पासपोर्ट बनवाने से पहले आवेदन की मौजूदा फीस जरूर जांच लें। Passport Seva की आधिकारिक वेबसाइट भी संशोधित फीस लागू होने की पुष्टि करती है।
बच्चों के लिए जरूरी बात: 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट का प्रावधान बताया गया है। यह छूट नए आवेदन और री-इश्यू के बीच अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करते समय Passport Seva की मौजूदा शुल्क तालिका देखना जरूरी है।
सीधी बात—अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट की वैधता 15 साल की उम्र पर अपने-आप खत्म होने के बजाय, नियम के मुताबिक 18 साल तक जा सकती है।
