पृथला, 1 मई 2026: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल की अध्यक्षा श्रीमती राज गुप्ता के आदेशों पर आज बायो-मेड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., पृथला में 1 मई – मजदूर दिवस के अवसर पर “श्रमिक अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं” विषय पर एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल के सचिव श्री हरीश गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर का संचालन DLSA पलवल के पैनल अधिवक्ता भीम सिंह, श्रम निरीक्षक पलवल तथा पैरा लीगल वॉलंटियर सिकंदर द्वारा किया गया।

शिविर के मुख्य बिंदु:
1. श्रमिक अधिकारों की जानकारी
पैनल एडवोकेट भीम सिंह तथा श्रीमान अनुज दहिया, श्रम निरीक्षक पलवल ने बताया कि हर श्रमिक को कानून के तहत न्यूनतम मज़दूरी, तय काम के घंटे, ओवरटाइम, सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। बिना लिखित कारण वेतन काटना या 1 साल से ज्यादा नौकरी पर बिना नोटिस नौकरी से निकालना श्रम कानूनों का उल्लंघन है।

2. कार्यस्थल पर सुरक्षा
फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह सभी कर्मचारियों को PPE किट, मशीन गार्ड, केमिकल हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे। किसी भी दुर्घटना की सूचना 24 घंटे में ESI विभाग को देना और कर्मचारी का मुफ्त इलाज कराना अनिवार्य है। खतरनाक प्रक्रिया में लगे श्रमिकों की सालाना स्वास्थ्य जांच भी कंपनी कराएगी। सुरक्षा अधिकारी किसी श्रमिक को न सुने तो श्रम निरीक्षक पलवल को शिकायत की जा सकती है।

3. हरियाणा में नवीनतम न्यूनतम मज़दूरी दर – अप्रैल 2026 से लागू

  • अकुशल: ₹15,220 प्रति माह / ₹585 प्रति दिन
  • अर्ध-कुशल: ₹16,780 प्रति माह / ₹645 प्रति दिन
  • कुशल: ₹18,500 प्रति माह / ₹711 प्रति दिन
  • उच्च कुशल: ₹19,425 प्रति माह / ₹747 प्रति दिन
    ओवरटाइम की दर सामान्य मज़दूरी से दोगुनी होगी।

4. श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

  • ESI योजना: ₹21,000 तक वेतन पर बीमारी, दुर्घटना, प्रसूति में पूरा इलाज व नकद लाभ।
  • EPF व EDLI: 12% + 12% अंशदान। सेवा के दौरान मृत्यु पर ₹7 लाख तक बीमा।
  • eShram कार्ड: असंगठित व ठेका श्रमिकों के लिए ₹2 लाख दुर्घटना बीमा मुफ्त।
  • PM श्रम योगी मानधन: ₹55/माह जमा पर 60 वर्ष बाद ₹3,000/माह पेंशन।
  • हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड: बच्चों की छात्रवृत्ति, कन्यादान, साइकिल सहायता।

5. मुफ्त कानूनी सहायता कहां से लें
18 वर्ष से ऊपर का कोई भी श्रमिक, चाहे स्थाई हो या ठेके पर, DLSA से मुफ्त वकील ले सकता है। आर्थिक स्थिति की कोई शर्त नहीं है।

संपर्क: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक परिसर पलवल, 01275-298003.
हेल्पलाइन: 15100 NALSA, 14434 श्रम सुविधा, 1800-11-2526 ESI

शिविर में कंपनी के 120 से अधिक श्रमिकों, HR व सेफ्टी अधिकारियों ने भाग लिया। ESI कार्ड, PF निकासी, न्यूनतम वेतन से जुड़े प्रश्नों का मौके पर समाधान किया गया।

DLSA सचिव श्री हरीश गोयल ने कहा कि “कानून की जानकारी ही शोषण से सबसे बड़ा बचाव है। DLSA का उद्देश्य हर श्रमिक तक न्याय पहुंचाना है।”

खास बात: DLSA पलवल की सभी सेवाएं पूर्णतः नि:शुल्क व गोपनीय हैं।

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