आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि शहर में सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थानों, मार्किट ऐरिया, पुलों के नीचे, मुख्य मार्गांे के साथ लगती दीवार आदि से सभी होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई निरंतर जारी है।

नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम शहर में निरीक्षण कर अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों को चिन्हित कर सम्बन्धित के विरूद्व कार्रवाई कर रही है।

नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

आज भी नगर निगम टीम द्वारा 12 उल्लंघनकताओं के 435250 रूपये चालान किए गए। नगर निगम द्वारा निमयो की अवहेलना करने वालो के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही की जा रही है तथा जुर्माना न भरने वालो के विरूद्व प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जा रही है,

नगर निगम द्वारा एक सूचि प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु भेजी जा चुकी है। यदि उल्लंघनकर्ता द्वारा चालान के पश्चात जुर्माना न भरने की अवस्था में सम्बन्धित के विरूद्व प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जायेगी। नगर निगम की टीम द्वारा शहर एंव मुख्य मार्गो से होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के साथ-साथ नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्व कार्यवाही जारी है तथा इस दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे

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