रोहतक जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए स्थानीय पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 1 दिसंबर को आयोजित करवाई जा रही लिखित परीक्षा के दृष्टिïगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
इसके अलावा परीक्षा के दिन 1 दिसंबर को परीक्षा के समय दोपहर 12:30 मिनट से 2 बजे तक परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट दुकानों, डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे एवं ट्रांसमिटिंग गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 या अन्य अधिनियम/नियमों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
