Indian Railway में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है, जिस वजह से यात्री काफी परेशान हो जाते है। उन्हें समझ नहीं आता की वे किससे मदद मांगे।
जानकारी के लिए आपको बता दे कि यदि आपका सामान निश्चित अवधि तक नहीं मिलता है तो आपको रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि किसी यात्री का सामान ट्रेन में गुम हो जाता है, तो उसको रेलवे स्टेशन पर RPF सहायता अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहां पर आपको शिकायत दर्ज करवाने के लिए FIR फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर रेलवे पुलिस स्टेशन पर गार्ड, GRP एस्कॉर्ट या TTE के पास जमा करवाना होगा। यदि इसके बावजूद तय समयावधि तक आपको सामान नहीं मिलता है तो रेलवे आपके गुम सामान के आंकड़ों का मूल्यांकन करके आपको मुआवजा प्रदान करेगा।

रेलवे की तरफ से यात्रियों के खोए हुए सामान को ढूंढ़ने के लिए “ऑपरेशन अमानत” अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत रेलवे पुलिस यात्रियों के समान को अपने पास सुरक्षित रख लेती है, और पाए हुए सामान की फोटो खींचकर रेलवे Zone की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देती है। इस फोटो के माध्यम से यात्री अपने सामान की पहचान कर अपने सामान को वापस ले जा सकते है।

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