कोलकाता हाईकोर्ट ने आईपीएल क्रिकेटर और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ दर्ज रेप मामले में पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जांच के दौरान उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया है, ताकि कथित निजी फोटो और वीडियो के प्रसार को रोका जा सके।23 वर्षीय अभिषेक पोरेल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, निजी पलों की रिकॉर्डिंग करने और बाद में धमकियां देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार महिला और अभिषेक की पहचान जनवरी 2023 में हुई थी। महिला का आरोप है कि क्रिकेटर उसे मंकुंडू स्थित अपने फ्लैट में ले गया और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे।महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अवैध रूप से रोके रखा गया, भोजन नहीं दिया गया और उसे अलग-थलग रखा गया। शिकायत में कहा गया है कि 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई एक कथित घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उसे तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। महिला ने फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया है।जांच के दौरान पुलिस ने एक पेन ड्राइव जब्त की है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य होने की आशंका जताई गई है। हाईकोर्ट ने माना कि डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और कथित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती जरूरी है।अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस पहले से आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसलिए जांच एजेंसियों को कार्रवाई तेज करने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं।वहीं, अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई है तो आरोप पूरी तरह झूठे हैं। यह मामला 23 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। अभिषेक पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
