हरियाणा के हिसार में सब्जी मंडी पुल पर CIA इंचार्ज पवन कुमार से हुए विवाद के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हिसार पुलिस को एकतरफा जांच करने पर फटकार लगाई।

जजपा के वकील रविंद्र ढुल ने बताया कि हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि शिकायतकर्ता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जांच में शामिल क्यों नहीं किया? साथ ही मामले में हिसार पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। अब अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

बता दें कि इस मामले में हिसार एसपी सिद्धांत जैन ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि दुष्यंत चौटाला के आरोप झूठे और निराधार है।

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 23 अप्रैल को याचिका दायर की थी। इसमें कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिसार पुलिस पर FIR दर्ज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इसी दिन मामले की सुनवाई करते हुए हिसार एसपी को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। इसके बाद हुई सुनवाई में हिसार एसपी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 7 मई की डेट तय की गई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिसार के SP सिद्धांत जैन ने हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा-दुष्यंत चौटाला की शिकायत पर एक SIT का गठन किया गया था। इस SIT का इंचार्ज डीएसपी कमलजीत को बनाया गया। डीएसपी की जांच में चौटाला के आरोप सही नहीं बताए गए थे। इसी जांच रिपोर्ट को आधार बताते हुए दुष्यंत चौटाला की याचिका खारिज करने की मांग की थी।

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