रोहतक, 17 अक्तूबर: जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि जिला में आयु सीमा पूर्ण कर चुके डीजल व पेट्रोल के वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष तथा डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है।
वीरेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस एवं परिवहन प्राधिकरण की विशेष टीमें गठित की गई हैं। जिला में आयु सीमा पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 7667 वाहन चिन्ह्ति किए गए हैं। चिन्हित किए गए वाहनों में से वाणिज्य वाहन मालिकों को एक माह पूर्व नोटिस देकर अपना वाहन खुद एनडीसी या स्क्रैप द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर भेजने का समय दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। पेट्रोल के ऐसे 1256 वाहन चिन्ह्ति किए गए हैं, जबकि डीजल के 6411 वाहन चिन्हित किए गए हैं।
वीरेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि उपरोक्त वाहन मालिकों को दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे वाहन सड़क पर अथवा घर पर भी मिलने पर वाहन को सीधा स्क्रैप सुविधा केन्द्र भेज दिया जाएगा तथा स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।

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