हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। यह वसूली किश्तों में होगी। जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी।

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। सरकार के पेंशन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को उन रिकवरियों को भी लागू करने का अधिकार है, जिन पर याचिकाओं में अंतरिम आदेशों के माध्यम से रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा। हाईकोर्ट के सामने यह याचिका आई थी कि पेंशन से एडवांस ली गई राशि की कटौती को 15 साल के बजाय 11-12 साल में ही पूरा कर लिया जाना चाहिए और उसके बाद पूरी पेंशन मिलनी चाहिए

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