सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले के कथूरा गांव में एक पुजारी की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते पुजारी के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी जान चली गई।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका का पता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
अपील: किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और न ही बिना पुष्टि के उसे आगे फैलाएं। कानून अपने हाथ में लेने के बजाय किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना पुलिस को दें।
सोनीपत में गोहाना के गांव कथूरा में देवी मंदिर के पुजारी (25 वर्ष) सचिन की गांव वालों ने अफवाह के आधार पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। सचिन तीन साल से मंदिर में पुजारी था।
वहीं, मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल पुजारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके भाई अमन की शिकायत पर बरौदा थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।
भाई ने कहा कि सचिन के खिलाफ फैलाई जा रही अश्लील अफवाहों के चलते उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
गांव कथूरा में बुधवार रात को पुजारी सचिन से मारपीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया लेकिन, परिजनों को अगले दिन पता चला। कैथल में गांव रोहेड़ा के अमन ने बताया कि पहले उसे सूचना मिली थी कि सचिन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और वह गंभीर है।
वह गांव पहुंचा तो बताया गया कि कुछ बाहरी लोग सचिन से मारपीट करके यहां छोड़कर गए हैं। बाद में उसकी मौत हो गई। सचिन 12वीं तक पढ़ा था। सात साल पहले घर छोड़ दिया था। पहले पंजाब गया, उसके बाद रोहतक के सांघी गांव के मंदिर में रहा। पिछले तीन साल से वह कथूरा के देवी मंदिर में पुजारी के तौर पर रह रहा था।
वहीं, दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कथूरा मंदिर के पुजारी को गांव वालों ने अश्लील हरकतों के शक में मारा-पीटा है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सरपंच नवीन पुजारी को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। धारा 103(1) में किसी की हत्या करने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 3(5) धारा संयुक्त इरादे को दर्शाती है। अगर कोई अपराध कई लोगों ने मिलकर एक ही इरादे से किया है तो प्रत्येक आरोपी को उसी तरह से सजा मिलेगी, मानो उसने अकेले अपराध किया हो।
अमन ने बताया कि सचिन की उससे 2-3 पहले मोबाइल पर बातचीत हुई थी। तब सचिन ने बताया था कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। तब उसने सचिन से कहा था कि संभल कर रहना और किसी से झगड़ना मत।

