बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने काम से अलग देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं पर लगातार अपने बयान भी देती रहती है। वह आए दिन अपने बयानों के कारण विवादों में घिर जाती हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना पर अभी हाल ही में मंगलवार को सिख समुदायके खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसके जवाब में कंगना रनौत ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उनकी पोस्ट से ये साफ जाहिर होता है कि कंगना को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, FIR पर अपनी प्रतिक्रिया की व्यख्या करते हुए एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की।

कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जिसके बाद, कथित तौर पर, अभिनेत्री पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

रनौत ने 2014 के फोटोशूट की तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए पोज देती नजर आ रही हैं। इनमें कंगना ब्लैक कलर की लैदर बेस्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं, उन्होंने हाई स्लिट स्कर्ट के साथ नॉटेड बैक वाला बोल्ड टॉप पहना हुआ है, इसके साथ वह हाथ में वाइन का ग्लास भी लिए दिख रही हैं कंगना ने तस्वीर को कैप्शन दिया, “एक और दिन, एक और FIR। अगर वे मुझे गिरफ्तार करने आते हैं तो फ़िलहाल घर पर मेरा मूड कुछ ऐसा ही होगा।”

FIR मंगलवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा, दादर के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के अमरजीत सिंह संधू और सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू ने दर्ज कराई थी। अमरजीत सिंह संधू ने अभिनेत्री पर अपने समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
पीटीआई के अनुसार, शिकायत में, डीएसजीएमसी ने यह भी उल्लेख किया कि अभिनेत्री ने जानबूझकर और सोच समझकर किसानों के विरोध को ‘खालिस्तानी’ आंदोलन के रूप में बताया और समुदाय को ‘आतंकवादी’ करार दिया। रिपोर्ट बताती है कि रनौत पर धारा 295 ए (जानबूझकर) के तहत मामला दर्ज किया गया था। (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

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