झज्जर की कोर्ट ने दुष्कर्मी प्रॉपर्टी डीलर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसने 2019 में पानी देने आई नाबालिग से जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और बाद में लगातार रेप करता रहा। जिसके कारण वह गर्भवती भी हो गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले सीएम के गांव निवासी आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

एडिशनल सेशन जज हेमराज की कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह नेहरा उर्फ मोनू को पोस्को एक्ट में आजीवन कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं धमकी देने की धारा 506 आइपीसी में एक साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है

दिल्ली की करीब 15 वर्षीय नाबालिग का परिवार पहले झज्जर जिले के एक गांव में किराए पर रहता था। उनके घर के पड़ोस में ही रोहतक के गांव निंदाना हाल हिसार के शिव नगर निवासी अजय सिंह नेहरा उर्फ मोनू ने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस किया हुआ था। जिसका पीड़िता के घर पर पानी लेने के लिए आना-जाना रहता था। कभी-कभी तो पानी के लिए आवाज लगाता तो वह भी पानी देने चली जाती।

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में वह अजय सिंह नेहरा को पानी देने के लिए गई, तभी ऑफिस में मौजूद एक व्यक्ति को उसने बाहर भेज दिया। इसके बाद पीड़िता को कमरे में बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा।

पीड़िता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपी अजय लगातार उसके साथ रेप करता रहा। यहां तक कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर पीड़िता की बड़ी बहन से शादी के लिए घर वालों पर दबाव बनाने लगा और धमकी भी दी। जिसके कारण उनका पूरा परिवार किराए का घर छोड़कर दिल्ली में आ गए।

आरोपी अजय ने 22 मई 2020 नाबालिग के साथ आखिरी बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी उनका पीछा करता हुआ दिल्ली भी पहुंच गया। गली में खड़े होकर गाली-गलौज किया। जिसके कारण उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद आरोपी ने माफी मांगी और उसे छोड़ दिया।

इसके बाद नाबालिग पीड़िता के पेट में तेज दर्द हुआ। जिसके बाद उसके माता-पिता उपचार के लिए अस्पताल में लेकर गए। वहां पता चला कि नाबालिग गर्भवती हो गई और उसके पेट में बच्चा है। जब माता-पिता ने बेटी से पूछा तो उसने पूरी घटना बता दी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दे दी।

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