रोहतक में अजय कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए 2 सितंबर अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग सभी पात्र व्यक्तियों की चुनाव में हिस्सेदारी का पक्षधर है ताकि लोकतंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

डीसी अजय कुमार ने कहा कि 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के लिए की गई आम चुनाव की घोषणा के तहत प्रदेश में 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 सितंबर को संपन्न होगी।

उम्मीदवार निर्धारित तिथि को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है।

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