भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले के चर्चित प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 के इस मामले में अदालत ने युवती के पिता शमशेर, मां सुनीता और भाई नवीन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रमोद पूनिया भाजपा नेता गुणपाल चेयरमैन के बेटे थे। मामला भिवानी के गांव धारवानबास का है। आरोप था कि वर्ष 2019 में प्रमोद पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी और अन्य तेजधार हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद जज मनीष कुमार की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में नामजद शमशेर, उसकी पत्नी सुनीता और बेटे नवीन को दोषी करार देते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
प्रमोद के पिता गुणपाल चेयरमैन ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है। उनके मुताबिक, इस मामले में तीन आरोपी थे और अब अदालत ने तीनों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई है।
गुणपाल चेयरमैन हरियाणा की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में भाजपा के टिकट पर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी से हुआ था।
करीब सात साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले ने प्रमोद पूनिया हत्याकांड को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
