अगर आप भी Car से कहीं जाने के दौरान पीछे की सीट पर बैठते हैं और seat belt नहीं लगाते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। यह सेफ्टी ड्राइविंग के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही अगर आप रियर सीटबेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन Cyrus Mistry की Car Accident में मृत्यु होने के बाद से Police कार के पीछे की सीट बेल्ट लगाने के नियम को सख्ती से लागू करवा रही है। दिल्ली में तो Traffic Police सीट बेल्ट न लगाने पर चालान भी काटने लगी है।
दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार के दिन दिल्ली में नई पहल शुरु की गई है। इसमें Special Driver के तहत कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 17 लोगों का Challan काटा गया है। इस पर पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों का Motor Vehicles Act की धारा 194B के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने लगाने के कारण चालान काटा गया है। जुर्माने के तौर पर उन सभी से 1000-1000 रुपये की राशि भी वसूली गई है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने के महत्व को लेकर जागरुक करने के लिए एक अभियान चलाया है। इसके साथ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं।
जैसा कि सब लोग जानते हैं सन् 1993 से ही गाड़ी के ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाने का नियम अनिवार्य है। 2002 में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया। परंतु India में इस नियम को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। इस हालत को देखते हुए सरकार साल 2019 में सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया।
आंकड़ों के मुताबिक, अभी भी बहुत से यात्री इस नियम पालन नहीं करते हैं। इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए सरकार अब Seat Belt Alarm का नियम लागू करने जा रही है।
