उपमण्डल अधिकारी नागरिक गोहाना द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोहाना में खण्ड गोहाना, मुंडलाना और कथूरा के सभी प्राइवेट विद्यालयों के प्राचार्यों की मीटिंग ली गयी जिसमें निम्न दिशानिर्देश जारी किए गए (मीटिंग में खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहाना श्रीमती सरोज बाला, खण्ड शिक्षा अधिकारी कथूरा श्री जितेन्द्र छिक्कारा और पुलिस विभाग की तरफ से उनके अधिकारी उपस्थित रहे) :

  • सभी कंडक्टर, ड्राईवर, अटेंडेंट तथा सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है
  • बसों को उचित परमिट के साथ चलाना सुनिश्चित करें जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, insurance और सुरक्षित वाहन पालिसी के तहत अन्य जरूरी कागजाद होने अनिवार्य हैं
  • सभी स्टाफ का चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी करवाना भी सुनिश्चित किया जाए
  • Discourage / stop under age, without age and without helmet drivers
  • विद्यालय स्तर पर सडक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए
  • बस में कैपेसिटी से अधिक विद्यार्थियों को लाना वर्जित है
  • 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का बिना लाइसेंस, हेलमेट और RC को विद्यालय परिसर में आने की अनुमति न दी जाए
  • बस ड्राईवर का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है
  • Fire Extinguisher and First aid box will be compulsory in School Bus
  • मीटिंग में सुरक्षित वाहन पालिसी के अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की गयी I मीटिंग में श्री कृष्ण लाल दुरेजा, सिस्टर सुविधा, विजेंद्र दुहन, तेजिन्द्र, सुमन, जयवीर, गौरव कपूर उपस्थित रहे I
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