रोहतक में नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम को निर्देश दिए गए थे कि शहर में सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, मार्किट ऐरिया, पुलों के नीचे, मुख्य मार्गों के साथ लगती दीवारों आदि से सभी होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाये।

नगर निगम द्वारा निमयो की अवहेलना करने वालो के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही की जा रही है तथा जिन द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया उन सभी की सूचि तैयार की जा चुकी है तथा 31 उल्लंघनकर्ताओ के विरूद्व अब नगर निगम प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवायेगा।

नगर निगम की टीम द्वारा शहर एंव मुख्य मार्गो से होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के साथ-साथ नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्व कार्यवाही जारी है तथा इस दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे

आमजन से पुनः अपील है कि शहर में अवैध होर्डिंगस/फलैक्स, पोस्टर आदि न लगायें अन्यथा नगर निगम की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा व जुर्माना न भरने पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज भी करवाई जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं जिम्मेदार होगा। नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

