प्रयागराज (इलाहाबाद) की जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर वकील की बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडेय ने धारा 153 (3) में प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना की थी। मामला कश्मीर के नौशेरा में पीएम द्वारा सेना की वर्दी पहनने का है।
अर्जी में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए पीएम के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए।
इससे पहले 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की। उस समय कोर्ट ने कहा कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो। पोषणीयता के आधार पर सीजेएम हरेंद्र नाथ ने प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया था। इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
