रोहतक, 2 सितंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को स्थानीय न्यायिक परिसर एवं महम स्थित न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निपटारा करना है।
अजय तेवतिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विभाग से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी के बिल तथा राजस्व संबंधी मामले शामिल हैं। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों का सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। उन्होंने नागरिकों से लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
जिला जेल सुनारिया में जेल लोक अदालत का आयोजन :-
इसी कड़ी में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने सुनारिया स्थित जिला जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत के दौरान दो मुकदमों की सुनवाई की गई, जिनमें से एक मुकदमे का निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान एवं वैकल्पिक विवाद निपटान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0’ अभियान भी शुरू हो गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे आपसी विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता एवं लोक अदालत जैसे वैकल्पिक माध्यमों का लाभ उठाएं।
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