हरियाणा विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष के कई विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर सदन में चर्चा होगी। तीसरे दिन जॉब सिक्योरिटी बिल पास हुआ। इस पर विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए। हालांकि सेशन की बढ़ाई गई अवधि में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के सवालों के जवाब दिए।

वहीं, पिछले साल विधानसभा में पारित 2 बिलों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। ये दोनों बिल पूर्व मनोहर सरकार के कार्यकाल में पारित कर मंजूरी के लिए भेजे गए थे। सोमवार को दोनों बिलों को सरकार ने वापस ले लिया।

इन दोनों विधेयकों को वापस लेने के बाद अब राज्य सरकार इनमें आवश्यक बदलाव करेगी। यह भी संभव है कि इन बिलों को दोबारा पेश ही न किया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार ने इन बिलों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल था। जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

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