हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने JBT और C&V शिक्षकों के TGT म्यूजिक पद पर प्रमोशन को लेकर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस अब तक निदेशालय नहीं भेजे गए हैं, उन्हें 13 अगस्त 2026 तक हर हाल में भेजना होगा।

विभाग ने इस मामले को “मोस्ट अर्जेंट” श्रेणी में रखते हुए सभी अधिकारियों को तय समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

पात्र शिक्षकों को मिला अंतिम मौका

शिक्षा विभाग के अनुसार हाल ही में विभिन्न विषयों में JBT और C&V शिक्षकों को TGT पद पर पदोन्नति दी गई थी। हालांकि, कई पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए थे। ऐसे मामलों को देखते हुए विभाग ने एक बार फिर अवसर देने का फैसला लिया है, ताकि कोई भी पात्र शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन से वंचित न रहे।

हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों भेजनी होंगी

निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रमोशन केस 13 अगस्त 2026 तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दोनों माध्यमों से भेजे जाएं। इसके साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अपडेटेड ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

DEEO होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

शिक्षा विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले का कोई पात्र शिक्षक प्रमोशन से वंचित रह जाता है या भविष्य में इस संबंध में कोई कानूनी विवाद होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) की होगी। ऐसे मामलों में अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माने जाएंगे।

15 लंबित मामलों की भी मांगी रिपोर्ट

निदेशालय ने पहले से लंबित 15 प्रमोशन मामलों की अद्यतन ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट भी तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी पात्र शिक्षकों के मामलों की समीक्षा कर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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