हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें इन बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए।

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