गुरुग्राम में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जों के खिलाफ सख्त बुलडोजर कार्रवाई के लिए सुर्खियों में रहने वाले जिला नगर योजनाकार आरएस बाठ पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
आयोग ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बाठ को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान अथवा किसी उपयुक्त संस्थान में कानून के अनुसार कर्तव्य निर्वहन प्रशिक्षण दिलाने की सिफारिश करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त डॉ अजय सुरा ने भारत जैन की याचिका पर जारी किया। मामला चार जनवरी 2022 को दाखिल सूचना का अधिकार अर्जी से है जिसमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से संबंधित विभिन्न नियमों, नीतियों और दिशा-निर्देशों से जुड़ी जानकारी का था।
विशेष रूप से वर्ष 2007 से 2016 के बीच स्वीकृत समूह आवासीय परियोजनाओं के लिए आंशिक कब्जा अथवा कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियमों की जानकारी मांगी गई थी। आयोग ने 13 जुलाई 2023 को तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को पूरी और बिंदुवार सूचना दो सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
साथ ही देरी को देखते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इसके बावजूद मामला आगे भी खींचता रहा। आयोग के अनुसार आरटीआई आवेदन दाखिल होने के चार वर्ष से अधिक समय बाद भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।

