हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान स्कूल और कॉलेज के मैदान में चुनावी रैलियां आयोजित नहीं की जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल-कालेजों के मैदान में चुनावी रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने दी।

हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के तहत चुनावी रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग से स्कूल व कॉलेजों के खेल के मैदान का उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा व पंजाब को छोड़कर अन्य प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल प्रबंधन की अनुमति से स्कूल व कॉलेजों के खेल मैदान उपयोग किया जा सकेगा।

जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने रविवार को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर व्यक्त निषेध (एक्सप्रेस प्रोहिबिशन) लगा रखा है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों का बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

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