हरियाणा के गुरुग्राम में सड़कों पर रील बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक और बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर के हाई-प्रोफाइल इलाके सेक्टर-60 में एक युवक ने ब्लैक कलर की महिंद्रा थार से बीच सड़क पर जमकर उत्पाद मचाया और जानलेवा स्टंट किए।

आरोपी ड्राइवर ने न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि खुद ही इस खतरनाक स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है

मामला सेक्टर-60 स्थित लैमन ट्री होटल के ठीक सामने वाली मुख्य सड़क का है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक काले रंग की थार को काफी तेज रफ्तार में दौड़ा रहा है। स्टंट की हद पार करते हुए ड्राइवर ने चलती गाड़ी का अचानक आगे का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद वह एक पैर गाड़ी के पायदान (फुटरेस्ट) पर और दूसरा पैर खुले हुए दरवाजे पर रखकर बेहद लापरवाही से गाड़ी चलाने लगा।

वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि थार के अंदर बेहद तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है। गानों की धुन पर ड्राइवर सड़क पर सामान्य रूप से चलने के बजाय गाड़ी को ‘जिगजैग’ (टेढ़े-मेढ़े तरीके से) दौड़ा रहा है। रफ्तार और लापरवाही का आलम यह था कि आरोपी ने सुरक्षा के प्राथमिक नियम यानी सीट बेल्ट तक नहीं बांधी थी।

जिस वक्त यह स्टंट किया जा रहा था, उस दौरान सड़क पर अन्य गाड़ियां और राहगीर भी गुजर रहे थे। आरोपी की इस हरकत से वहां कभी भी कोई बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था।

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि चंद लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय निवासियों और नेटिजन्स ने गुरुग्राम पुलिस को इस वीडियो में टैग करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और गाड़ी का भारी-भरकम चालान काटने की मांग की है।

ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार का कहना है कि सड़क पर सरेआम स्टंटबाजी का यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी आ चुका है। ट्रैफिक पुलिस पुलिस ने वीडियो के आधार पर थार कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस किया और उसका 26500 रुपए का चालान काट दिया है। नियमों का उल्लंघन करने और दूसरों की जान को खतरे में डालने के आरोप में गाड़ी का चालान काटने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इस मामले में थार नंबर HR98F3800 के विरुद्ध खतरनाक ड्राइविंग, ब्लैक फिल्म का प्रयोग, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना, प्रदूषण मानकों का उल्लंघन तथा फ्रंट पैसेंजर द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना आदि वायलेंस में चालान जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस सभी वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों से अपील करती है कि वे सड़क पर जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें।

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