हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। निदेशालय की ओर से इस संबंध में दूसरा रिमांइडर जारी करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है और इसके कारण उसका वेतन रुकता है, तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा। निदेशालय ने इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग के इस कदम को कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और संपत्ति विवरण को अद्यतन रखने की दिशा में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में 18 मार्च 2019, 13 मई 2026 और 18 मई 2026 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति को देखते हुए अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी सरकारी कर्मचारियों से वित्त वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी रिटर्न तथा जिन कर्मचारियों के पूर्व वर्षों के प्रॉपर्टी रिटर्न लंबित हैं, उन्हें भी तत्काल भरवाना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रक्रिया https://intrahry.gov.in वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जानी है।

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