गुरनाम सिंह चढूनी के आह्वान पर 9 अप्रैल को प्रदेशभर में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक टोल फ्री करवाए गए थे। चढूनी गुट के सदस्य हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित डाहर एवं पानीपत टोल पर पहुंचे, जिन्होंने टोलकर्मियों से नोंक-झोंक की और टोल फ्री करवाया। दोनों टोल के कर्मियों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर इसराना थाना व सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

टोल फ्री करवाते गुरनाम सिंह चढूनी गुट के सदस्य

इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में डाहर टोल मैनेजर हरदीप चंद ने बताया कि 9 अप्रैल की सुबह करीब साढे़ 10 बजे कुछ लोग टोल पर लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे, जिनकी संख्या करीब 7-8 थी। कुछ व्यक्ति टोल से कुछ दूरी पर खडे़ हो गए। उन्होंने अचानक टोल स्टाफ के साथ बहस शुरू कर दी। बहसबाजी के दौरान वे कहने लगे कि टोल को फ्री करो। टोलकर्मियों ने कहा कि टोल को फ्री मत करवाओ। इसके बाद वे लोग टोल की तीन-चार लेनों के पास पहुंचे और वहां जाम लगा दिया।

समझाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने धमकी दी कि टोल फ्री नहीं करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उन लोगों ने धक्का-मुक्की भी की। टोल फ्री करवाने पहुंचने लोग एक दूसरे को रामसिंह कुण्डू शाहापुर, रामकुमार गांव शाहापुर, मांगेराम गांव बांध, कर्मबीर गांव बांध, रामसिंह गांव झटीपुर, जिला संगठन सचिव चढूनी ग्रुप सहजभगत नाम से पुकार रहे थे। पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148,149, 283, 323, 506 व 8-B नेशनल हाईवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

इधर, सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में पानीपत टोल प्लाजाकर्मी विनोद शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। विनोद ने पुलिस को बताया है कि 9 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे 15-20 लोगों का एक ग्रुप टोल पर आया, जिन्होंने वहां आते ही जबरदस्ती टोल को फ्री करवाने की जोर अजमाइश की। इन प्रयासों के दौरान उन्होंने टोल पर लगे बैरियर को भी नुकसान पहुंचाया। मौके से गुजरने वाले वाहनों को बहुत ही असुरक्षित तरीके से क्रॉस करवाया गया।

टोल फ्री करवाने के चक्कर में वहां हादसे होने की संभावनाएं अधिक बढ़ गई थी। वाहनों से टोल न ले पाने के कारण सरकारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 283, 341, 427 व 8-बी एनएच एक्ट 1956 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID
WhatsApp
error: Content is protected !!