रोहतक। शहर के किला रोड बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। इसके लिए डीसी ने 6 से 17 जुलाई तक के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं, क्योंकि नगर निगम के दो दिन के नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया है। वीरवार को भी दुकानदारों को नोटिस बांटने का सिलसिला जारी रहा। अब तक 130 दुकानदारों को निगम अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे चुका है।
डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 (1) के तहत स्थानीय किला रोड बाजार से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 जुलाई तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
6 जुलाई तक जिला राजस्व अधिकारी, 7 से 10 जुलाई तक जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, 11 से 14 जुलाई तक रोहतक के तहसीलदार व 15 से 17 जुलाई तक रोहतक के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। एसपी की तरफ से महिला व पुरुष पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
उधर, बिजली निगम की टीम बुधवार को बाजार पहुंची थी और व्यापारियों के साथ बैठक करके पोल लगाने की जगह का निरीक्षण किया। निगम की तरफ से पूरे बाजार में दोनों तरफ 46 खंभे लगाए जाएंगे, जिसका 32 लाख रुपये का खर्च नगर निगम वहन करेगा।
डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 (1) के तहत स्थानीय किला रोड बाजार से अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 जुलाई तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं
