छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री करने वाली सभी दुकानों को रविवार को बंद रखा गया। नगर निगम की टीम शहर में इन दुकानों की लगातार निगरानी कर रही है ताकि बर्ड फ्लू के फैलाव को रोका जा सके।

चिकन दुकानों पर 3 महीने तक प्रतिबंध अपर कलेक्टर रवि राही ने बर्ड फ्लू को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के कुछ इलाकों को ‘संक्रमित जोन’ और ‘सर्विलेंस जोन’ में बांटा गया है।

‘संक्रमित जोन’ में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और उनकी आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस जोन की सीमा 1 किलोमीटर तक तय की गई है, जो शासकीय पोल्ट्री फार्म बेलादुला रायगढ़ से विभिन्न दिशाओं में फैली है।

इसके अलावा, ‘सर्विलेंस जोन’ में भी पोल्ट्री और उससे जुड़े उत्पाद जैसे मुर्गा, अंडे आदि की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस जोन की सीमा 1 से 10 किलोमीटर तक होगी।

बर्ड फ्लू के मामले में कार्रवाई रविवार को शहर के पोल्ट्री उत्पादों की दुकानों को बंद रखा गया। नगर निगम की टीम समय-समय पर इन दुकानों का निरीक्षण कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि बिक्री पर लगे प्रतिबंध का पालन किया जाए। शनिवार शाम को शहर के चिकन बाजार में पशु चिकित्सा और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जांच की। इस दौरान करीब 139 मुर्गियां जब्त की गईं, जिन्हें नष्ट किया गया।

उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन व्यवसायियों को मुआवजा राशि भी दी जाएगी जिनका व्यापार इस प्रतिबंध के कारण प्रभावित हुआ है।
 
कुल मिलाकर, यह आदेश बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है, ताकि लोगों और पशुओं की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके।

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