हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) की गजेटेड छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में बकरीद का अवकाश बुधवार 27 मई 2026 की बजाय गुरुवार 28 मई 2026 को रहेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं में लागू होगा। साथ ही 28 मई 2026 को घोषित यह गजेटेड हॉलिडे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत भी मान्य रहेगा।
बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में 27 मई 2026 को बकरीद का अवकाश घोषित किया था। अब त्योहार की संभावित तारीख में बदलाव को देखते हुए सरकार ने संशोधित आदेश जारी कर छुट्टी की तारीख 28 मई कर दी है।
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अवकाश की नई तारीख स्पष्ट हो गई है।
