अजय कुमार ने रोहतक वासियों से अवैध कॉलोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है।
अजय कुमार ने बताया कि रोहतक जिला के शहरी क्षेत्र एवं 7ए के अंतर्गत आने वाले गांव/क्षेत्र में डीलरों/मालिको द्वारा काटी गई अवैध कॉलोनी हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस संबंध में उपायुक्त अजय कुमार ने तहसीलदार रोहतक को निर्देश दिया है कि चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को भी निर्देश दिये कि अवैध कॉलोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाए, न ही ट्रांसफॉर्मर, न ही बिजली के कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए गये हैं कि अवैध कॉलोनियों में अगर निर्माण कार्य पाया जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से गिरा दिया जाए।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला के गांव मायना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव शिमली में चंदगी फार्म हाऊस कालोनी, गांव सुनारिया कलां व सुनारिया खुर्द के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव डोभ के विभिन्न क्षेत्र, गांव कुताना के विभिन्न क्षेत्र, गांव बहु जमालपुर में रोहतक-हिसार रोड़ पर, गांव बालंद में गणपत्ति सर्विस स्टेशन के नजदीक, बालंद से गरनावठी रोड़ पर, गांव बलियाना में बालंद माइना रोड़, गांव भैयापुर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव भालोठ में रोहतक-सोनीपत रोड़ पर, गांव बोहर के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव चमारिया में चमारिया के नजदीक, गांव कन्हैली के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव मकड़ौली कलां व मकड़ौली खुर्द के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव समर गोपालपुर में रोहतक-जींद रोड़ पर, गांव सराय अहमद के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, गांव सुन्दरपुर में रोहतक-जींद रोड़ व सुन्दरपुर रोड़ जलेबी रोड़ पर, गांव टिटौली में डे्रन नम्बर 8 के नजदीक व रोहतक शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वïान किया है कि वे इन अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट इत्यादि न खरीदे तथा मेहनत की कमाई को ऐसी जगह निवेश न करें। अजय कुमार ने बताया कि जिला में इन गांवों में अनाधिकृत कॉलानी विकसित हो रही है/ विकसित होने की आशंका है। उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि वे नियंत्रित व शहरी क्षेत्र में प्लॉट में अपनी जमा पूंजी निवेश करने से पूर्व नगर योजनाकार कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में जानकारी ले सकते है।
