हरियाणा में आज से दो साल बाद नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिले मिलेंगे। स्कूलों संचालकों की लापरवाही के कारण प्रक्रिया में एक बार फिर करीब एक सप्ताह की देरी हो रही है। कई जिलों में स्कूलों ने आरक्षित सीटों का विवरण ही नहीं दिया। ऐसे में विभाग को शेड्यूल में फेरबदल करके नया शेड्यूल जारी करना पड़ा।
वहीं आज 29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 22 अक्तूबर को ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणी के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में प्रवेश के लिए नोटिस जारी करना होगा। फिर 25 से 28 अक्तूबर तक खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का सत्यापन किया गया। इसके बाद प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 364 स्कूलों में विद्यार्थियों को नियम 134ए के तहत दाखिले दिए जाएंगे। नियम 134ए के तहत 10 फीसदी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क दाखिला दिया जाता है।
जिला माैलिक शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने बताया कि विभाग के पास सभी स्कूलों का रिकॉर्ड है। जो स्कूल सीटों का विवरण नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आज सीटों का विवरण देने का अंतिम दिन है। विद्यार्थी 29 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
