हरियाणा के सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग आर्चरी प्लेयर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी नेशनल आर्चरी कोच कुलदीप कुमार वेदवान को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 354A के तहत दोषी करार दिया। धारा 354A के तहत आरोपी को 3 साल की कठोर कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।
यह मामला अगस्त 2023 में मुरथल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग आर्चरी प्लेयर ने अपने कोच पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार घटना अप्रैल 2023 में सोनीपत में आयोजित यूथ चैंपियनशिप ट्रायल के दौरान हुई थी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी कोच होटल के कमरे में घुस आया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। किसी तरह विरोध कर वह कमरे से बाहर निकली और अन्य महिला खिलाड़ियों के पास जाकर खुद को सुरक्षित किया।
शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी बाद में माफी मांगकर मामला दबाने का दबाव बनाता रहा और प्लेयर को “बड़ा खिलाड़ी” बनाने का लालच देता था।
पीड़िता ने एशिया कप सिंगापुर के लिए चयन होने के बाद अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद मामले की शिकायत की गई और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने होटल रिकॉर्ड, बयान और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
