नगर निकायों के आम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार द्वारा 10 मई को नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश की घोषणा की है।  इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 मई को पंचकूला, अंबाला, और सोनीपत नगर निगमों में मेयर तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव करवाए जा रहे है। वहीं इसी दिन रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव होंगे। साथ ही रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए भी इसी दिन वोटिंग करवाई जाएगी।

सरकार ने छह रिक्त वार्डों में उपचुनाव कराने की भी घोषणा की है। इनमें तरावड़ी नगर पालिका का वार्ड-08, कनीना नगर पालिका का वार्ड-14, झज्जर नगर परिषद का वार्ड-13, नगर परिषद टोहाना का वार्ड-17, राजौंद नगर पालिका का वार्ड-11 और सढौरा नगर पालिका का वार्ड-09 शामिल हैं। वहीं संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए वैतनिक अवकाश घोषित किया गया।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत राज्य सरकार के उन कर्मचारियों, जो इन क्षेत्रों के पंजीकृत वोटर हैं, उनके लिए वेतन सहित अवकाश का ऐलान है। हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पेड हॉलिडे घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी/श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए भी वोटिंग के दिन वेतन सहित अवकाश देना अनिवार्य किया गया है। इस का उद्देश्य लोग अधिक से अधिक मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

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