हरियाणा में नए कलेक्टर रेट बढ़ने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे में बढ़ने वाले नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब एक अगस्त से ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। CM की मंजूरी के बाद तहसीलों में नए रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है।

अब 29 से लेकर 31 जुलाई तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा, जिनका पहले अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर आज सभी जिलों के DC को लेटर जारी कर दिया जाएगा।

इससे पहले राजस्व विभाग की तरफ से 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 % तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था।

बता दें कि पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 की बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्ट रेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं।

राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा (FCR) ने लेटर जारी होने के बाद स्पष्ट किया था कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। जैसे कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना, उस पर आमजन से आपत्तियां और सुझाव मंगवाना जैसे चरण शामिल हैं। फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। यह उनका बयान तब आया था जब नए रेट को लेकर विवाद शुरू हो गया था।

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