रोहतक के गांव खरकड़ा निवासी किसान पर धान अवशेष जलाने व वायु प्रदूषण करने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रशासन को हरसेक से खेत में आग की लोकेशन मिली थी। लोकेशन मिलने के बाद ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।

कृषि विभाग के असिस्टेंट टैक्नोलॉजी मैनेजर राजेश कुमार ने महम पुलिस थाना में पराली जलाने की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बारे में उप कृषि निदेशक ने 10 अक्टूबर को पत्र जारी किया था। जिसके अनुसार ग्राम स्तरीय टीम (एग्रीकल्चर, पटवारी व ग्राम सचिव) का गठन किया गया है। इसके अलावा डीसी ने भी 21 अक्टूबर को पत्र जारी करके धान आवशेष जलाने पर रोक लगाई हुई है।

उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को हरसेक से आग लगने की गतिविधि की लोकेशन मिली। जिसके आधार पर ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने खेतों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि खेत में धान के अवशेष जलाए हुए थे। जो खेत गांव खरकड़ा निवासी किसान रामेन्द्र का था। जिसने नियमों का उल्लंघन किया है। किसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी।

You missed

YouTube
YouTube
Set Youtube Channel ID
WhatsApp
error: Content is protected !!