प्रभारी थाना शहर रोहतक निरीक्षक शमशेर सिंह ने बताया कि दिनांक 26.02.2020 को थाना शहर निवासी युवक ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर धारा 363/366ए भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोहतक निवासी अमित युवक के घर से उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर कही ले गया। दौराने जांच आरोपी अमित को गिरफ्तार किया गया व लडकी को सकुशल बरामद किया गया।

माननीय अदालत श्री नरेश कुमार एएसजे रोहतक द्वारा आरोपी अमित को दोषी मानते हुए धारा 342/506 भा.द.स तहत 1/1 वर्ष की सजा व 500/500 रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15/15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। धारा 363/366 भा.द.स तहत 3/3 वर्ष की सजा व 1000/1000 रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 1/1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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