रोहतक पुलिस की साइबर क्राइम थाना की टीम ने एक्स-रे फिल्म बेचने के नाम पर 3 लाख 27 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने की वारदात को हल करते हुए वारदात में शामिल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को आज पेश अदालत किया गया है। मामलें की गहनता से जांच की जा रही है।

      प्रभारी थाना साईबर क्राईम रोहतक निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि विशाल नगर रोहतक निवासी जगबीर ने थाना में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर धारा 420 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 05/2023 अंकित कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जगबीर आरएमके इंटरप्राइजेज के नाम से विशाल नगर रोहतक में इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट में सेल परचेज का काम करता है। जगबीर के साथ उनका बेटा राकेश भी काम करता है। जगबीर की फर्म जीईएम पोर्टल पर रजिस्ट्रड है। इस पोर्टल के माध्यम से जगबीर को दिनांक 10.10.2022 को  राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल दिल्ली से 80 पैकेट एक्स-रे फिल्म का आर्डर मिला था। दिनांक 14.10.2022 को राकेश ने इंडियामार्ट की वेबसाइट पर वाहेगुरु लेबल सांगानेर जयपुर द्वारा एक विज्ञापन डाला हुआ था जिसमें एक्स-रे फिल्म बेचने के बारे मे दिखाया हुआ था। विज्ञापन को देखकर राकेश ने दिए गए मोबाइल नम्बर पर अपनी फर्म के लिए एक्स-रे के लिए कमल किशोर नाम के युवक से बात की। जिसके बाद युवक द्वारा दिए गए खाते मे राकेश ने 80 पैकेट एक्स-रे खरीदने के लिए एडवांस मे ऑर्डर के लिए 1 लाख रुपये जमा करा दिए। दिनांक 21.10.2022 को वाहेगुरु लेबल द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जगबीर की फर्म के नाम पर एक्स-रे फिल्म का 2 लाख 27 हजार 40 रुपये का बिल भेजा गया। जो राकेश द्वारा खाते के माध्यम से वाहेगुरु लेबल के खाते मे भेज दिया। कमलकिशोर ने सारे माल की फोटो राकेश को भेजी व सीधा राव तुलाराम अस्पताल दिल्ली मे भेजने की बात कही। काफी दिनों तक राकेश को माल नहीं प्राप्त हुआ। कमलकिशोर से बात करने पर कमलकिशोर ने गलत पते पर माल भेजने का बहाना बनाया व फोन बंद कर लिया।

    मामलें की जांच स.उप.नि. राजेश द्वारा अमल में लाई गई। दिनांक 27.04.2023 को आरोपी कमलकिशोर पुत्र श्यामलाल निवासी सेक्टर-8, प्रताप नगर जयपुर हाल किरायेदार अजमेर राजस्थान को अजमेर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपीः-

कमलकिशोर पुत्र श्यामलाल निवासी सेक्टर-8, प्रताप नगर जयपुर हाल किरायेदार अजमेर राजस्थान

रजिस्ट्रड केसः-

अभियोग संख्या 05 दिनांक 22.02.2023 धारा 420 भा.द.स थाना साइबर क्राइम रोहतक। 

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