रोहतक के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार के अलावा केवल 4 व्यक्तियों को ही इस कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। 100 मीटर की परिधि लघु सचिवालय के मैन गेट से आरंभ होगी।

छठें चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा 29 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के छठें चरण के मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल को गजट अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। उम्मीदवार 29 अप्रैल से आगामी 6 मई तक सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 5 मई रविवार के दिन राजपत्रित अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 6 मई को दोपहर बाद 3 बजे के बाद कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिन 3 बजे के बाद रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश नहीं होगा। 7 मई को सभी नामांकन पत्रों की जांच व छंटनी की जाएगी तथा उम्मीदवार 9 मई तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है, इसलिए संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग ना करें। अनुमति के साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।

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