हरियाणा सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2026-27 के बजट घोषणा संख्या-66 के अंतर्गत प्रदेशभर में संपत्तिकर बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून 2026 तक संपत्तिकर वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जायेगी जोकि ‘सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। उपायुक्त, रोहतक-कम-नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को ‘सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल’ पर अपनी संपत्ति की सूचना को स्वतः प्रमाणित (Self Certification) करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का उदेश्य नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ-साथ संपत्तिकर रिकार्ड को अधिक पारदर्शी, अद्यतन एवं व्यवस्थित बनाना है।

उपायुक्त, रोहतक-कम-नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि बहुत से नागरिक केवल ब्याज राशि अधिक होने के कारण संपत्तिकर जमा नहीं करवा पा रहे थे। अब नागरिक बिना अतिरिक्त ब्याज भार के अपना मूल संपत्तिकर जमा करवाकर, सरकार द्वारा दी जा रही विषेष छूट का लाभ उठा सकते है। नगर निगम द्वारा सरकार द्वारा दी जा रही संपत्तिकर के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाकर नागरिको को जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वार्ड स्तर पर निगम सदस्यो, RWA, व्यापार मंडलों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें।
नागरिकों से अपील है कि संपत्तिकर ब्याज छूट की अंतिम तिथि का इंतजार न करें तथा 30 जून 2026 से पूर्व अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। समय पर कर जमा करवाकर, शहर को विकास की और गति देने में अपना सहयोग देवे।

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