हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
पंचकूला की डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिले में 20 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए पात्र महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। साथ ही उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
लोन की कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को खुद देना होगा। बाकी राशि बैंक देगा। लोन पर लगने वाले ब्याज की भरपाई हरियाणा महिला विकास निगम करेगा। यह सब्सिडी 50 हजार रुपए या तीन वर्ष तक मिलेगी।
महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो/ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स और कंप्यूटर वर्कर्स में से कोई भी व्यवसाय चुन सकती हैं।
इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। कार्यालय मिनी सचिवालय की नई बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 52 में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए 0172-2585271 पर संपर्क किया जा सकता है।
