फरीदाबाद. हरियाणा के फरीदाबाद में हिट एंड रन केस में पुलिस बीते करीब 20 दिन से खाली हाथ है. तेज रफ्तार कार की टक्कर से फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा के प्रोडक्ट मैनेजर अमित झावर के पिता लक्ष्मी नारायण झावर की मौत हो गई थी. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
हादसा 27 अगस्त की रात करीब 8 बजकर 35 मिनट के पास हुई थी. घटना के बाद खुद पीड़ित अधिकारी ने पुलिस को सीसीटीवी उपलब्ध कराए. जिसमें कार उनके पिता को टक्कर मारती दिख रही है. लेकिन इसके बाद भी 20 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं गो पाई थी और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे. हालांकि, अब पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है.
फरीदाबाद पुलिस की एफआईआर के मुताबिक लक्ष्मी नारायण झावर मंदिर से दर्शन कर पैदल अपने घर लौट रहे थे. घर से करीब 100 मीटर पहले अनखीर गोल चक्कर की तरफ से आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार उनके ऊपर से गुजर गई. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. इस मामले में मृतक की बेटी ज्योति की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में शिकायत दर्ज की गई थी.
घटना से जुड़े CCTV और डैशबोर्ड कैमरे के विजुअल सामने आए हैं, विजुअल में कार लक्ष्मी नारायण झावर को टक्कर मारती और उनके ऊपर से गुजरती दिखाई दे रही है. परिवार का आरोप है कि CCTV फुटेज उन्होंने खुद पुलिस को उपलब्ध कराया था.
घटना से जुड़े CCTV और डैशबोर्ड कैमरे के विजुअल सामने आए हैं, विजुअल में कार लक्ष्मी नारायण झावर को टक्कर मारती और उनके ऊपर से गुजरती दिखाई दे रही है. परिवार का आरोप है कि CCTV फुटेज उन्होंने खुद पुलिस को उपलब्ध कराया था.
मृतक के बेटे अमित झावर ने फरीदाबाद पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में पुलिस की कार्रवाई धीमी चल रही हैय अमित का कहना है कि उनके पिता को जिस कार ने टक्कर मारी, उसकी रफ्तार काफी तेज थी. उनका आरोप है कि इतनी तेज रफ्तार की वजह से उनके पिता खुद को बचा नहीं सके. अमित ने मामले की गहराई से जांच करने और जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
अमित झावर ने कहा कि फरीदाबाद में करीब 25 हजार स्मार्ट कैमरे हैं और इनकी मदद से कार में मौजूद लोगों की जानकारी जुटाई जा सकती है. अमित ने कार चालक की पहचान और उसकी भूमिका की भी जांच की मांग की है. साथ ही यह पता लगाने की मांग की है कि घटना के वक्त चालक फोन पर था या नशे में था. अमित ने यह सवाल भी उठाया है कि FIR में लगी धाराएं मामले के सभी तथ्यों के लिए पर्याप्त हैं या नहीं और क्या जांच के आधार पर अन्य धाराएं भी बनती हैं.
फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि BNS की धारा 106 और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मेवला महाराजपुर निवासी बृजेश को 3 सितंबर को जांच में शामिल होने और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसको गिरफ्तार कर के कोर्ट में पेश किया गया, जमानती मामला होने के चलते कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली. पुलिस के मुताबिक गाड़ी जब्त कर ली गई है और CCTV फुटेज समेत अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

