रोहतक में जिलाधीश धीरेंद्र खडगटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) एवं 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय गोहाना-रोहतक रेलवे लाइन के नजदीक स्थित चिन्योट कॉलोनी में कस्टोडियन भूमि के खसरा संख्या 2854/2 से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान रोहतक के नायब तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे / स्टेटस को आदेश जारी न हुआ हो तथा कार्य नियमानुसार हो।

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