चंडीगढ़: हरियाणा में दिवाली के त्योहार को देखते हुए सभी प्रमुख विभाग अलर्ट मोड पर हैं। प्रदेश में 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस दौरान पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।

त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, अग्निशमन और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को विशेष तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी बेड आरक्षित रहेंगे, डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध होंगे और बिजली निगम ने प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की है।

पटाखों की दुकानों और गोदामों पर पुलिस की नजर

दिवाली पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को अलर्ट किया गया है। DGP अजय सिंघल के निर्देश पर सभी पुलिस कमिश्नरों और SP को पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।

पिछले वर्षों में पटाखों के गोदामों और बिक्री केंद्रों पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर गोदामों, भंडारण स्थलों, बिक्री केंद्रों और पटाखों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों व रास्तों की पहचान करेंगे।

थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दुकानों व गोदामों का निरीक्षण कर लाइसेंस की वैधता और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम जांचने होंगे। बिना वैध लाइसेंस पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

23 सिविल और 52 सब-डिविजन अस्पताल अलर्ट

दिवाली पर आतिशबाजी से जलने या अन्य दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रदेश के 23 सिविल अस्पतालों और 52 सब-डिविजन अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

इसके अलावा 416 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और 121 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में भी मेडिकल टीमों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी बेड आरक्षित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध होंगे।

बिजली विभाग के कर्मचारी 24 घंटे तैनात

दिवाली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली निगम ने विशेष व्यवस्था की है। बिजली विभाग की सचिव एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी आशिमा बराड़ ने बताया कि सभी जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली कर्मचारी यूनियन के अनुसार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में करीब 7,500 कच्चे कर्मचारी और 7,000 नियमित कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। इनमें लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और फोरमैन शामिल हैं।

इसी तरह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में भी करीब 7,000 कच्चे और 7,000 नियमित कर्मचारी तैनात रहेंगे।

अग्निशमन विभाग 24 घंटे अलर्ट, जरूरत पर रद्द होंगी छुट्टियां

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि दिवाली के दौरान अग्निशमन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी फायर ब्रिगेड वाहनों को चालू हालत में रखने और अग्निशमन केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जा सकती हैं।

मंत्री ने अधिकारियों को अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें वाहनों में पर्याप्त ईंधन, बीमा की वैधता और उपकरणों के रखरखाव की जांच शामिल है। इन सभी जानकारियों को संबंधित लॉगबुक में दर्ज करना होगा।

पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए भी नियम तय

अग्निशमन विभाग को एक्सप्लोसिव्स रूल्स, 2008 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें त्योहारों के दौरान आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों से संबंधित नियम 84 भी शामिल है।

निर्देशों के मुताबिक, एक क्लस्टर में 50 से अधिक पटाखों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पटाखों की विस्फोटक प्रकृति को देखते हुए जरूरत के अनुसार 5 किलोग्राम DCP क्षमता वाले उपयुक्त अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे।

प्रशासन का उद्देश्य दिवाली के दौरान आगजनी, दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए पहले से पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करना है।

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