पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु गर्ग के दिशानिर्देशो अनुसार रोहतक शहर मे स्थित हुक्का बार मे प्रतिबंधित निकोटीन युक्त तंबाकू का भण्डारण व बिक्री करने तथा नशीला हुक्का पिलाने वालो के खिलाफ रोहतक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मे सीआईए-1 स्टाफ, सीआईए-2 स्टाफ, एवीटी स्टाफ, एएनसी व अन्य टीमों का गठन किया गया। संयुक्त रूप से पुलिस टीमों ने कार्यवाही करते हुए कल सांय के समय छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रोहतक शहर मे स्थित कई जगहों पर हुक्का बार पर छापेमारी की गई। इस दौरान दो स्थानो पर हुक्का बार मे सीओटीपीए (COTPA) एक्ट, 2003 का उल्लंघन पाया गया। प्रतिबंधित हुक्का व सामान को जब्त करके हुक्का बार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई गई। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाकर चेक कराया गया। तंबाकू मे निकोटिन की मात्रा पाई गई। फ्लेवर्ड हुक्के मे निकोटिन का प्रयोग किया गया जा रहा था जो मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक है व सीओटीपीए (COTPA) एक्ट, 2003  के तहत प्रतिबंधित है।

छापेमारी के दौरान नजदीक अशोका चौक पर स्थित मस्त बनारसी पान दुकान से अशोक पुत्र सत्यनारायण निवासी डेयरी मोहल्ला रोहतक को काबू किया। नियमानुसार तलाशी लेने पर दुकान से तंबाकू की अलग-2 डिब्बी बरामद हुई जो कुल 85 तम्बाकू की डिब्बी जिन पर 0.5 निकोटिन अंकित है बरामद की गई है। युवक के खिलाफ थाना सिविल लाइन मे धारा 2/5/6 पॉइजन एक्ट, 4/7/20/21(2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) व 269 भा.द.स. के तहत अभियोग अंकित कर युवक को काबू किया गया।

इसके अतिरिक्त रुपया चौक के नजदीक स्थित तलब होटल पर एवीटी स्टाफ व थाना टीम ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए छापेमारी की गई। तलब होटल से 14 हुक्के लम्बी पाइप व 11 पैकेट फ्लेवर्ड तंबाकू जिनसे 79 अलग-3 फ्लेवर के डिब्बी बरामद हुई। जो कुल 79 डिब्बी है। हुक्का बार संचालक के खिलाफ थाना शिवाजी कॉलोनी मे धारा 5/7 सीओटीपीए (COTPA) एक्ट, 2003 के तहत अभियोग अंकित किया गया है। प्रतिबंधित फ्लेवर/सामान को जब्त किया गया। बरामद सामान को जांच के लिए एफएसएल मधूबन भेजा गया। जांच के उपरांत रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। 

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