रोहतक नगर निगम के चुनाव को लेकर आरओ (राइजिंग अथॉरिटी) नियुक्त किए गए हैं। वहीं 24 दिसंबर तक हर वार्ड के अनुसार मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रकाशित की जाएगी। वहीं 31 दिसंबर तक राइजिंग अथॉरिटी के समक्ष दावे और आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती हैं।

रोहतक के DC धीरेंद्र खड़गटा ने हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के आम चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन नियमावली 1978 के अनुसार दावे एवं आपत्तियों के निपटान के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल को रिवाइजिंग अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए है। नगर निगम आयुक्त आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम की मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित करवाएंगे।

नगर निगम रोहतक के आम चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 24 दिसंबर को वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित करवाकर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार आगामी 31 दिसंबर तक राइजिंग अथॉरिटी को दावे एवं आपत्तियां दी जा सकेंगी। राइजिंग अथॉरिटी द्वारा 4 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। आपत्तियों के निपटारे के संदर्भ में 8 जनवरी तक डीसी को अपील की जा सकेगी। जिनका निपटारा 11 जनवरी तक करते हुए 15 जनवरी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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